हमारे देश में किसानों को अन्नदाता के कहा जाता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आये दिन कोई न कोई योजना शुरू की जाती है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए. इसी कड़ी में मत्स्य पालन करने वालों के लिए भी केंद्र सरकार ने एक विशेष प्रकार की योजना की शुरुआत की है इस योजना का नाम है – ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ बता दें कि इस योजना को लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है. मछली पालन ऐसा क्षेत्र है, जिसमें व्यवसाय और रोजगार के बहुत अवसर हैं और यहीं वजह है कि अब सरकार भी लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि मछली पालकों को सहायता मिल सके.
जानिए ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ क्या है ?
मछली पालन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है और सबसे बड़ा मछली निर्यातक देशों में भारत का चौथा स्थान है. इसी को आगे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना से मछली पालन करने वाले मछुआरो, मछली पालकों और मछली श्रमिकों तथा मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को बहुत लाभ मिलने वाला है. इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए लागू किया गया है. इसके अलावा, 2024-25 तक मछली पालन क्षेत्र में 9% वार्षिक दर से वृद्धि के साथ 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकेगा.
वहीं इस योजना के अंतर्गत मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन के साथ ही सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत वैल्यू चेन को विकसित किया जायेगा. इस योजना के आ जाने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से जुड़े सभी लोगों की आय में बढ़ोत्तरी और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ में कौन होंगे लाभार्थी?
- मछली पालक, मछली श्रमिक
- मछली विक्रेता
- मत्स्य विकास निगम, स्वंय सहायता समूह
- मछली पालन क्षेत्र वाले
- मत्स्य सहकारी समितियां
- मत्स्य पालन संघ
- उद्यमी और निजी फर्म
- मछली किसान उत्पादक संगठन
पात्रता व मुख्य दस्तावेज
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले जैसे कि पात्रता या मुख्य दस्तावेज. नीचे बताएं जा रही पात्रता व मुख्य दस्तावेज निम्न है.
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदक के.पास मछली पालन कार्ड होना चाहिए
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
तो यह रहे मुख्य दस्तावेज इन दस्तावेजों की आवश्यकता आवेदन करते समय पड़ेगी, बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके इसके इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाना होगा. यहाँ से जाकर आप आसानी से इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते है और साथ ही ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं.
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